दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status के बारे में की आप इसका लाभ आप लोग कैसे उठा सकते हैं। इसमें हम कुछ विशेष विषयों पर चर्चा करेंगे जैसे Parivarik Labh Yojana Check Status, Samajkalyan Pariwar Labh Scheme Online Status Check और SSPY Rastriya Parivarik Labh Yojna Application Form Download कैसे करें।
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है, आवेदन कैसे करें और Rashtriya Parivarik Labh Yojana Check Status कैसे चेक करें। आइए विस्तार में जानते हैं।
विषय सूची
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना के द्वारा सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का है। जिस परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गई है और उस परिवार में उस मुख्य सदस्य के अलावा कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है ऐसे परिवारों को इस योजना के अंतर्गत ₹30000 की आर्थिक धनराशि दी जाएगी।
इस योजना को बेहतरीन तरीके से सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य के समाज कल्याण विभाग को दिया गया है। सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक चला रही है।
हम आपको इस लेख में Parivarik Labh Yojana से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे जैसे इसमें आवेदन करने के लिए कौन-कौन सी जरूरी दस्तावेज लगेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2021
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
योजना की आरंभिक तिथि | 28/10/2020 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब असहाय परिवार |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
राशि | ₹30000 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | Nfbs.Upsdc.Gov.In |
हेल्पलाइन नंबर | 18004190001 |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवारों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब असहाय परिवारों को सहायता धनराशि दी जाएगी।
जिस परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गई है एवं उनके पालन पोषण के लिए कोई कमाने वाला नहीं है ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत पहले गरीब असहाय परिवारों को ₹20000 की धनराशि दी जाती थी लेकिन अब इस धनराशि को गरीब असहाय परिवारों के लिए बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया है।
इस योजना के अंतर्गत उन्हीं परिवारों को इसका फायदा मिलेगा जो परिवार गरीब असहायी रेखा के नीचे आते हो। आवेदन करता ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि यदि किसी परिवार के मुख्य सदस्य का किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके जीवन का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता है।
इन सभी समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत इन सभी परिवारों को ₹30000 की आर्थिक धनराशि दी जाएगी जिससे वह अपना जीवन आगे बढ़ा सके।
जैसा कि आप सभी जानते हैं जो परिवार का मुख्य सदस्य होता है उस पर घर की सारी जिम्मेदारी होती है एवं उसके कमाई से ही उसके परिवार का जीवन यापन होता है इसलिए यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद जीवन यापन करने में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसका परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों के सामान भी जुटाने में असमर्थ हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरंभ किया है।
इस योजना के जरिए UP मैं रहने वाले उन सभी परिवारों जिनके घर के मुखिया की मृत्यु हो गई है सरकार उन्हें ₹30000 का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। पारिवारिक लाभ योजना के जरिए लाभार्थी अच्छे से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं और अपनी सारी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीवन यापन के लिए ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई है और अब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सहायता राशि आवेदक के बैंक खातों में सीधे भेज दी जाएगी।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ परिवारों को आवेदन करने के 45 दिन के भीतर ही धनराशि बैंक में प्राप्त हो जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से अब तक बहुत से परिवारों को लाभ मिल चुका है और आगे भी बहुत सारे परिवारों को इस योजना से लाभ मिलता रहेगा।
- इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों को दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सभी जातियों के लिए समान है इसमें कोई भी जाति भेदभाव नहीं है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की Requriments
इस योजना को पाने के लिए कुछ नियम है आइए जानते हैं कि क्या क्या वह नियम है जिसे होने से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो।
- जिस मुखिया की मृत्यु हुई है उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तो उन्हीं परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदन करने वाला परिवार गरीब असहायी रेखा (BPL) से नीचे होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के आवेदक करता के परिवार की वार्षिक आय ₹56000 से अधिक होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत बैंक खाता होना अनिवार्य है एवं सरकार द्वारा जो भी राशि इस योजना के तहत दी जाएगी वह आपके बैंक अकाउंट में सीधे रूप से दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय यदि ₹46000 से अधिक है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसे आप को जान लेना बहुत जरूरी है ताकि आप से कोई त्रुटि ना हो सके।
आइए जानते हैं कि क्या है वह दिशा निर्देश।
- आवेदन फॉर्म को अंग्रेजी भाषा में ही भरी जाएगी।
- किसी भी सहकारी बैंक खाते इस योजना के लिए मान्य नहीं होगा।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत केवल राष्ट्रीय अस्तर के बैंक खाते का विवरण मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा जो भी जानकारी आवेदन के समय भरी जाएगी वह मान्य होगा और सत्यापन के बाद यदि भरी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार आवेदन कर्ता होंगे।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल, नगर पंचायत अथवा तहसीलदार के स्तर से जारी होनी चाहिए।
- तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो और हस्ताक्षर केवल jpeg Format मैं होना चाहिए जो 20kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा।
- पारिवारिक लाभ योजना मैं आवेदन करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज का कॉपी फॉर्म भरते समय अपलोड करना अनिवार्य है।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के Documents
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकें।
- आवेदक का आधार कार्ड
- मुख्य सदस्य का आयु प्रमाण पत्र
- मुख्य सदस्य की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट का पासबुक
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो इच्छुक लाभार्थी हैं जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए इन सभी तरीकों को अनुसरण करके पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर जाना
सबसे पहले आवेदन करने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का मेन पेज खुल जाएगा।
- क्लिक नया पंजीकरण का विकल्प
वेबसाइट के खोलने पर मेन पेज पर आपको नया पंजीकरण का विकल्प दिखेगा। नए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करने पर एक आवेदन फॉर्म का पेज खुल जाएगा।
- फॉर्म अच्छी तरह से भर
आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं पूछी गई सभी जानकारियों जैसे नाम, पता, पिता का नाम, निवासी, वार्षिक आय आदि को अच्छी तरह से भर लेना है। इन से जुड़े सभी दस्तावेजों का कॉपी जोड़ देना है।
- सबमिट कर दें
सभी जानकारियों को अच्छी तरह से भर लेने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके आप इसके सबमिट कर दें।
इस तरह आपका आवेदन अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Check Status
सर्वप्रथम यदि आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन किया है तो हम नीचे आपको बता देते हैं कि आप अपने आवेदन की स्थिति को कैसे चेक कर सकते हैं।
आप अपना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का Status कैसे Check कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको होम पेज पर आवेदन पत्र की स्थिति पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलने के बाद आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है।
- अब आप के सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
Procedure For Viewing The Details Of District Wise Beneficiaries
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग के ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज दिखेगा।
- अब आपको होम पेज पर जनपद व लाभार्थी का विवरण वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर राज्य के सभी जिलों की सूची आ जाएगी।
- आपको इसमें से अपने जिले का चयन करना है।
- उसके बाद तहसील की सूची खुल कर आएगी जहां आपको अपने तहसील का चयन कर लेना है।
- फिर Block की लिस्ट आएगी वहां आपको अपने Block का चयन करना है।
- फिर आपको अपने पंचायत का चयन करना है।
- आपके सामने जनपद व लाभार्थियों का विवरण खुलकर आएगा एवं उस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
Procedure For Login Of District Social Welfare Officer / SDM
- सर्वप्रथम आवेदन करने वाले व्यक्ति को UP समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपको होम पेज के जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसडीएम लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अधिकारी, जिला चुनें और कैप्चा कोड को भरना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगइन बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह से आप लॉग इन कर पाएंगे।
सावधानी : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अब भ्रष्टाचार का केंद्र बना जा रहा है। इस योजना का रकम हड़पने के लिए एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में लखनऊ के 2 गांव का है जहां 29 फर्जी लाभार्थी मिले हैं। इनमें से 21 महिलाएं ऐसे हैं जिनके पति जिंदा होकर भी मृत घोषित घर योजना का लाभ ले रहे हैं।
जैसा कि आपने जाना है इस योजना के तहत गरीब परिवार के कमाऊ मुखिया कि 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाने पर उस परिवार को ₹30000 दिए जाते हैं। ऐसे में लोग अपना फर्जी दस्तावेज देकर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
दोस्तों मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप इन सब फर्जी चीजों से दूर रहें अतः इस योजना का लाभ तभी लें जब आप इस के योग्य हो। बहुत से भड़काऊ लोग इस योजना का लाभ फर्जी तरीके से लेने के लिए भरकाएंगे।
मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन सब फर्जी तरीकों से दूर रहे। और यदि आप किसी व्यक्ति को फर्जी तरीके से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेते हुए देखें तो पुलिस को खबर और सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दे दें।
प्रश्न और उत्तर
आधिकारिक वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं पूछी गई सभी जानकारियों जैसे नाम, पता, पिता का नाम, निवासी, वार्षिक आय आदि को अच्छी तरह से भर लेना है और जमा कर देना है।
निष्कर्ष
दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं ।
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